दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई मिसाली सजा, दिए ये आदेश

Edited By Sunita sarangal,Updated: 07 Apr, 2023 12:55 PM

rape accused sentenced to 20 years imprisonment and fine

इस मामले में माननीय अदालत में सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों व गवाहों के आधार पर.....

मोगा: जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज विक्रांत कुमार की अदालत ने 1 साल पहले बेटी से दुष्कर्म के आरोपों में घिरे पिता को सबूतों व गवाहों के भारी अभाव के चलते बरी करने का आदेश दिया है। वहीं उसी युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले अन्य युवक को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना किया है।

इस मामले में पीड़िता ने 22 मई 2022 को थाना सिटी वन पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी मां पिछले लंबे समय से अपने मायके रहती है और वह अपने एक भाई के साथ अपने पिता के पास रहती है। उसने आरोप लगाया था कि 15 मई 2022 की रात्रि जब वह पानी पीने के लिए रसोई में आई थी तो उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके भाई के भी मौके पर पहुंचने पर उन दोनों को धमकाने के चलते उन्होंने इस बात को छुपाए रखा और उसके पिता द्वारा एक बार फिर वैसा ही किया गया।

इसके उपरांत उन्होंने गुलाब सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी बलराज नगर बठिंडा के साथ जबरदस्ती उसे बठिंडा भेज दिया। जहां गुलाब सिंह ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में माननीय अदालत में सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों व गवाहों के आधार पर माननीय अदालत ने पीड़िता के पिता सोमनाथ को बरी कर दिया। वहीं गुलाब सिंह को 20 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

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