Edited By Kamini,Updated: 04 Aug, 2025 08:01 PM

पंजाब के लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है।
नवांशहर : पंजाब के लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। दरअसल, नवांशहर में कई पाबंदियां जारी की गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने जिले में कई पाबंदियां जारी की हैं। अपने आदेशों में उन्होंने कहा है कि जिले में कोई भी व्यक्ति/संस्था सरकारी/पंचायत की जमीन पर कोई भी गेट नहीं बनाएगा। ऐसे किसी भी निर्माण से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से मंजूरी लेनी होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेशों में कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि गांवों में लोग बिना किसी अनुमति और किसी सक्षम विभाग से मंजूरी लिए सरकारी/पंचायत की जमीन पर अपने किसी करीबी रिश्तेदार की याद में स्मारक गेट बना लेते हैं। इस तरह, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़ा होता है, वहां इस तरह बनाए गए गेट के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे जान-माल का नुकसान होने का भी खतरा रहता है। इसलिए, जिले में ऐसे गेटों के निर्माण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
बोरवेल खोदने या गहरा करने पर रोक के आदेश :
जिला मजिस्ट्रेट ने बोरवेल/ट्यूबवेल की खुदाई/मरम्मत के मद्देनजर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे कुओं और ट्यूबवेलों की खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इन बोरवेलों में लोगों और बच्चों के गिरने की आशंका को देखते हुए, जिले में बिना अनुमति के बोरवेल खोदने या गहरा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
बैंकों और पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश :
पेट्रोल पंपों और बैंकों पर हो रही लूटपाट की घटनाओं को देखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी करते हुए जिले के प्रत्येक बैंक और पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य घोषित किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, इन सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 7 दिनों की होनी चाहिए। इस आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक और अग्रणी बैंक प्रबंधक की होगी। इसी प्रकार, जिला मजिस्ट्रेट ने अधिसूचित क्षेत्रों (ब्लॉक और व बंगा) में बिना अनुमति के ट्यूबवेल/सबमर्सिबल पंप लगाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
हथियारों पर पाबंदी :
जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने जिले में किसी भी प्रकार के मैरिज पैलेस/रिसॉर्ट, मेले, धार्मिक स्थलों, जुलूस, बारात, शादी समारोह या अन्य कार्यक्रमों/सार्वजनिक समारोहों और शैक्षणिक संस्थानों में हथियार/शस्त्र ले जाने और प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार, उक्त प्रतिबंध हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर प्रदर्शन पर भी लागू होगा। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गाने भी इस प्रतिबंध/निषेध के दायरे में शामिल हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शहीद भगत सिंह नगर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया जाए। किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए।
5 से अधिक लोगों के इकट्ठ पर पाबंदी :
जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर 5 या अधिक लोगों के एकत्रित होने, सभा करने, नारे लगाने/भड़काऊ भाषण देने, जुलूस/सभा/रैली निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियों में उप-मंडल मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेकर सार्वजनिक सभाएं, जुलूस या रैलियाँ आयोजित की जा सकेंगी। उन्होंने ड्यूटी के दौरान पुलिस/सेना की वर्दी पहने सैन्य कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों तथा विवाह/शोक सभाओं/धार्मिक स्थलों एवं संस्थानों में ईश्वर की स्तुति गाने वालों को इस प्रतिबंध से छूट दी है। जारी किए गए उपरोक्त सभी आदेश 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे।
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