Murder Case में अदालत ने आरोपी को सुनाया ये फैसला

Edited By Kamini,Updated: 11 Feb, 2023 05:34 PM

in the murder case the court gave this decision to the accused

एडीशनल सैशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने अपने एक फैसले में गांव नत्थलवाला के एक व्यक्ति को एक महिला का कत्ल करने के आरोपों में उम्र कैद की सजा व 25 हजार रुपए जुर्माना करने का आदेश सुनाया है।

फरीदकोट (जगदीश): एडीशनल सैशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने अपने एक फैसले में गांव नत्थलवाला के एक व्यक्ति को एक महिला का कत्ल करने के आरोपों में उम्र कैद की सजा व 25 हजार रुपए जुर्माना करने का आदेश सुनाया है। इसकी पुष्टि करते हुए शिकायतकर्ता के वकील कुलइंद्र सिंह सेखों, अमनिंदर सिह सेखों सरकारी वकील सुरिन्द्र सचदेवा ने बताया कि थाना सिटी फरीदकोट ने 20 मार्च 2017 को इकबाल सिंह पुत्र रछपाल सिंह वासी डबवाला कला तहसील फाजिल्का की शिकायत के आधार पर जसवंत सिंह पुत्र नरायण सिंह वासी हाशम जिला फिरोजुपर व गुरमेल सिंह पुत्र दलीप सिंह वासी नत्थलवाला के विरुध आई.पी.सी की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया था। 

मृतक जोगिंदर कौर के भाई इकबाल सिंह ने पुलिस को शिकायत की थी कि गुरमेल सिंह ने घरेलू झगड़े कारण जोगिंदर कौर का पुरी कालोनी फरीदकोट में कत्ल कर दिया। घटना के समय जोगिंदर कौर घर में अकेली रहती थी व उसके 2 बच्चे हैं व उसके पति की मौत हो चुकी है। शिकायतकर्ता इकबाल सिंह ने पुलिस को बताया कि गुरमेल सिंह पहले भी जोगिंदर कौर को मारने की धमकियां देता था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने उपरांत गुरमेल सिंह को आरोपी मानते हुए उम्र कैद की सजा व जसवंत सिंह को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया है।

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