अवैध माइनिंग नहीं रुकी तो अफसरों पर होगी कार्रवाई: हाईकोर्ट

Edited By Sunita sarangal,Updated: 13 Sep, 2020 09:44 AM

if illegal mining is not stopped officers will be prosecuted high court

जस्टिस राजीव शर्मा व हरिंद्र सिंह सिद्धू की डिवीजन बैंच ने जारी आदेशों में कहा कि लुधियाना, जालंधर व नवांशहर के डी.सी. व एस.एस.पी.................

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब में हो रही अवैध माइनिंग संबंधी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लगातार दाखिल हो रहे मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए आदेश पारित किए हैं। 

जस्टिस राजीव शर्मा व हरिंद्र सिंह सिद्धू की डिवीजन बैंच ने जारी आदेशों में कहा कि लुधियाना, जालंधर व नवांशहर के डी.सी. व एस.एस.पी. अवैध माइनिंग को रोकने व जांच के लिए दो सप्ताह में विशेष फ्लाइंग स्क्वायड बनाएं और 30 सितम्बर को कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने माइनिंग को लेकर अफसरों की कारगुजारी पर निशाना साधते हुए स्पष्ट किया कि अगर आदेशों के बाद भी अवैध माइनिंग नहीं रुकी तो संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। 

याची की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रतिवादी नंबर 6 जिसे कि माइनिंग के लिए दो ब्लॉक्स का टैंडर दिया गया था, ने सतलुज किनारे और नवांशहर, जालंधर व लुधियाना के कुछ गांवों में इतनी अधिक माइनिंग कर दी कि सतलुज नदी के बांध टूट गए हैं और कई गांवों में माइनिंग के चलते बाढ़ की स्थिति बन गई है। कोर्ट ने कहा कि माइनिंग की समस्या विराट रूप लेकर जनसमस्या बनती जा रही है और पर्यावरण को नुक्सान हो रहा है इसलिए जालंधर, लुधियाना और नवांशहर के डी.सी. और एस.एस.पी. को सुनिश्चित करना होगा कि उनके इलाके में अवैध माइनिंग नहीं होगी। 

कोर्ट को याची ने बताया कि नदी के किनारे से माइनिंग करने के मकसद से हैवी मशीनरी वहां लाई जा रही है जिन्हें काम करने से नहीं रोका जा रहा। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जे.सी.बी. व अन्य हैवी मशीनों को माइनिंग के लिए न जाने दिया जाए, इनकी एंट्री नदी किनारे बैन कर दी जाए। हाईकोर्ट ने सरकार को भी निर्देश दिए कि अवैध माइनिंग रोकनी है तो अफसरों को अपनी ड्यूटी निभानी होगी और जवाबदेह बनना होगा, अगर माइनिंग को रोकने में अधिकारी नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करे। 

कोर्ट ने कहा कि नदियों के किनारे से अवैध माइनिंग होती रही तो सड़कों पर बने पुलों, नैशनल व स्टेट हाईवे के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। उसने सरकार को कहा कि खुफिया तंत्र का सहारा लेकर ड्रोन से अवैध माइनिंग पर नजर रखी जाए। नदियों के तटों को 3 मीटर तक भरा जाए और रिप्लेसमैंट स्टडी की जाए। रेत की खरीद-फरोख्त का भी रिकार्ड रखा जाए जिसकी 6 माह में हाईकोर्ट को रिपोर्ट दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 30 सितम्बर को होगी।

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