NOC न लेने वालों पर होगी सीलिंग की कार्रवाई, एक्शन मोड में नगर निगम

Edited By Urmila,Updated: 02 Jan, 2026 02:38 PM

the municipal corporation is in action mode

महानगर में एक के बाद हो रही आग लगने की घटनाओं के बाद फायर सेफ्टी नियमों के पालन को लेकर नगर निगम की नींद खुल गई है।

लुधियाना (हितेश) : महानगर में एक के बाद हो रही आग लगने की घटनाओं के बाद फायर सेफ्टी नियमों के पालन को लेकर नगर निगम की नींद खुल गई है जिसके तहत नगर निगम द्वारा फायर सेफ्टी की एन.ओ.सी. न लेने वालों पर सीलिंग की कार्रवाई करने का फैसला किया गया है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए कमिश्नर आदित्य ने बताया कि कमर्शियल व इंडस्ट्रियल बिल्डिंगों के अलावा स्कूल, कालेज, होटल, कोचिंग सैंटर, मैरिज पैलेस आदि के लिए फायर सेफ्टी का प्रबंध करने के बाद एन.ओ.सी. लेना लाजिमी है लेकिन पिछले समय के दौरान हुई कई आग लगने की घटनाओं के दौरान बिल्डिंग मालिकों के पास फायर सेफ्टी की एन.ओ.सी. न होने की बात सामने आई है। ये हालात जान-माल का ज्यादा नुकसान होने की वजह बन रहे हैं जिसके मद्देनजर नगर निगम द्वारा फायर सेफ्टी की एन.ओ.सी. न लेने वालों पर सख्ती बढ़ाने के निर्देश संबंधित अफसरों को दिए गए हैं।

50 हजार तक जुर्माना लगाने का भी है प्रावधान

फायर सेफ्टी एक्ट 2012 के मुताबिक आग बुझाऊ यंत्रों का प्रबंध करने के बाद एन.ओ.सी. लेना जरूरी है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 2024 के एमरजैंसी सर्विस एक्ट के तहत 50 हजार तक जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है

कमिश्नर ने एक महीने की दी है मोहलत

नगर निगम कमिश्नर के मुताबिक फिलहाल एक महीने की मोहलत के रूप में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है और ऑनलाइन सिस्टम के जरिए अप्लाई करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं उसके बाद भी फायर सेफ्टी की एन.ओ.सी. न लेने वालों पर सीलिंग की कार्रवाई होगी।

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