कोरोना काल में फीस न भरने वाले छात्रों के लिए हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

Edited By Sunita sarangal,Updated: 30 Nov, 2021 09:22 AM

high court orders for students pay fees during the corona period

कोरोना काल के दौरान फीस न देने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में न बैठने दे रहे स्कूलों के संचालकों के खिलाफ हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त कार्यवाही करने के लिए कहा है..........

चंडीगढ़ (हांडा): कोरोना काल के दौरान फीस न देने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में न बैठने दे रहे स्कूलों के संचालकों के खिलाफ हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त कार्यवाही करने के लिए कहा है। यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन की पटीशन पर जस्टिस सुधीर मित्तल ने दिए हैं। 

सुनवाई दौरान पटीशनर ने दलील दी थी कि निजी स्कूलों की तरफ से ट्यूशन और अन्य फीस बढ़ाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है और 16 दिसंबर को सुनवाई तय है। इसमें प्रतिवादी स्कूल ने परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है परन्तु जो बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है, उनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है। हाईकोर्ट को बताया गया कि कई स्तर पर यह आदेश जारी हो चुके हैं कि अगर कोई विद्यार्थी फीस नहीं जमा करवाता तो परीक्षा देने से उसको नहीं रोका जा सकता परन्तु स्कूल पालना नहीं कर रहे हैं। 

पटीशनर पक्ष ने मामलो में हाईकोर्ट की तरफ से दखल की मांग की है। पटीशनर पक्ष की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह मामलो में लगाए आरोपों की जांच करे और ठीक डाले जाने पर उचित कार्यवाही करे। 

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