Edited By Kalash,Updated: 20 Sep, 2026 05:47 PM

जिला मोगा की सीमा के अंतर्गत कुछ दवाइयां बेचने वाली दुकानों/कैमिस्ट दुकानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरों की उचित व्यवस्था न होने अथवा सी.सी.टी.वी. कैमरों की निगरानी से बाहर दवाइयों की बिक्री किए जाने के कारण नशीली, मनो-प्रभावी और अन्य नियंत्रित दवाइयों की...
मोगा (बिन्दा): जिला मोगा की सीमा के अंतर्गत कुछ दवाइयां बेचने वाली दुकानों/कैमिस्ट दुकानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरों की उचित व्यवस्था न होने अथवा सी.सी.टी.वी. कैमरों की निगरानी से बाहर दवाइयों की बिक्री किए जाने के कारण नशीली, मनो-प्रभावी और अन्य नियंत्रित दवाइयों की अवैध बिक्री एवं दुरुपयोग को रोकने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इससे कानून एवं शांति-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है।
जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनहित, कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाए रखने तथा नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला मोगा की सीमा के अंतर्गत स्थित सभी दुकानों/कैमिस्ट दुकानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों में कहा गया है कि प्रत्येक दवाइयां बेचने वाली दुकान/कैमिस्ट शॉप पर कार्यशील सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे होना अनिवार्य है। दवाइयों की बिक्री केवल सी.सी.टी.वी. कैमरों की निगरानी में ही की जाएगी। बिक्री काऊंटर, नशीली एवं नियंत्रित दवाइयों का स्टोरेज एरिया तथा दुकान के प्रवेश/निकास द्वार सी.सी.टी.वी. कैमरों की कवरेज में होना अनिवार्य होगा। सी.सी.टी.वी. कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 90 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएगी और मांग किए जाने पर पुलिस अथवा ड्रग कंट्रोल विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध करवाई जाएगी।
आदेशों में आगे कहा गया है कि यदि किसी समय सी.सी.टी.वी. सिस्टम खराब या गैर-कार्यशील हो जाता है तो उस अवधि के दौरान दवाइयों की बिक्री नहीं की जाएगी। सी.सी.टी.वी. कैमरों की निगरानी के बिना किसी भी प्रकार की दवा की बिक्री करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। ये आदेश 19 नवम्बर, 2026 तक लागू रहेंगे।
जिला मैजिस्ट्रेट ने एनर्जी ड्रिंक्स बच्चों को बेचने पर लगाया प्रतिबंध
इसके अलावा जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया ने मोगा में स्कूल कैंटीनों, टक शॉप्स तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में आने वाली दुकानों और शहरी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में आने वाली दुकानों द्वारा एनर्जी ड्रिंक्स बच्चों को बेचने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि इन एनर्जी ड्रिंक्स का बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला मोगा में बच्चों को एनर्जी ड्रिंक्स बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये आदेश 19 नवम्बर 2026 तक लागू रहेंगे। जिला मैजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को इन आदेशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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