Moga के मुख्य बाजार में भारी वाहनों की एंट्री बंद, जारी हुआ रूट प्लान

Edited By Sunita sarangal,Updated: 04 May, 2026 06:08 PM

heavy vehicles banned in main market in moga

उन्होंने कहा कि रिफ्लेक्टर आदि न होने के कारण सामने से तेज रोशनी वाले वाहन आने पर ऐसे वाहन दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

मोगा(गोपी राऊके/कशिश): जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मोगा शहर के मुख्य बाजार में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इस दौरान ये वाहन जी.टी. रोड के रास्ते गांधी रोड से होकर रेलवे रोड/प्रताप रोड, चैंबर रोड, स्टेडियम रोड के सामने गली नंबर 9 से होते हुए देव होटल चौक तक जाया करेंगे। जिला मैजिस्ट्रेट सागर सेतिया ने बताया कि मोगा शहर के मुख्य बाजार (लाइटों वाला चौक से देव होटल तक) में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश से बाजार में भीड़ बढ़ जाती है और यातायात में बाधा उत्पन्न होती है।

इससे आम जनता में वाहन एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे झगड़े की संभावना भी रहती है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जिले में साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, रेहड़ी और अन्य ऐसे वाहन जिनके आगे-पीछे लाइट नहीं हैं, उन्हें लाल रंग के रिफ्लेक्टर या आई ग्लास या चमकदार टेप लगाए बिना चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने कहा कि रिफ्लेक्टर आदि न होने के कारण सामने से तेज रोशनी वाले वाहन आने पर ऐसे वाहन दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इससे जहां जान-माल का नुकसान होता है, वहीं कभी-कभी आम जनता में अशांति फैलने का खतरा भी बना रहता है। उक्त दोनों आदेश 30 जून 2026 तक लागू रहेंगे और इनका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!