Edited By Sunita sarangal,Updated: 14 Oct, 2021 02:36 PM
जाब सरकार राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग के डी.ऐम. (1-शाखा) की तरफ से सूबे के समूह डिप्टी कमीशनरों को एक पत्र जारी करके निर्देश जारी किए है...
गुरदासपुर (सर्बजीत): पंजाब सरकार राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग के डी.ऐम. (1-शाखा) की तरफ से सूबे के समूह डिप्टी कमीशनरों को एक पत्र जारी करके निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के मुताबिक कोविड -19 के दौरान मर चुके व्यक्तियों के परिवारों को 50 हजार एक्सग्रेशियां ग्रांट देने संबंधी पंजाब सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है।
इस संबंधी भारत सरकार की तरफ से कोविड-19 बीमारी से मर चुके व्यक्तियों के कानूनी वारिसों को 50 हजार एक्सग्रेशिया ग्रांट एस.डी.आर.एफ में से देने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसलिए निर्देश जारी किए है कि जिले में कोविड के कारण कितने लोगों की मौत हो चूकी है। इस संबंधी रिपोर्ट हर हालत में तारीख 15 अक्तूबर तक इस दफ्तर को भेजी जाए जिससे उनको राहत दी जा सके।
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