Edited By Urmila,Updated: 23 Apr, 2022 10:46 AM

राज्य के पुलिस बलों में अधिकारियों और कर्मियों के कितने पद खाली हैं और इन्हें भरने के लिए सरकारें क्या कार्रवाई कर रही हैं, इसकी जानकारी हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से मांगी है। यह जानकारी 8 सितम्बर...
चंडीगढ़ (हांडा): राज्य के पुलिस बलों में अधिकारियों और कर्मियों के कितने पद खाली हैं और इन्हें भरने के लिए सरकारें क्या कार्रवाई कर रही हैं, इसकी जानकारी हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से मांगी है। यह जानकारी 8 सितम्बर तक हाईकोर्ट को देने के आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस रवि शंकर एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिए संज्ञान पर सुनवाई करते पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर यह जानकारी मांगी है।
यह भी पढ़ें : भारत-पाक सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, BSF ने किए 165 राउंड फायर
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 के अंतिम सप्ताह में एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए सभी देश के सभी हाईकोर्ट को इस मामले में संज्ञान ले संबंधित सरकारों से यह जानकारी मांगे जाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से यह आग्रह किया था कि वे इस मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए इस विषय को जनहित याचिका के तौर पर सुनें और राज्य सरकारों से उनके राज्य की पुलिस में अधिकारियों और कर्मियों के खाली पड़े पदों के बारे में जानकारी मांगें और उनसे पूछें कि इन खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए सरकारें क्या कदम उठा रही हैं।
यह भी पढ़ें : CBSE ने जारी किया 10वीं और 12वीं का Syllabus, ऐसे करें Download
पुलिस बलों में कर्मियों की कमी के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में यू.पी. की कानून-व्यवस्था को लेकर वर्ष 2013 में यह याचिका दायर की गई थी। इसका सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में निपटारा कर दिया था लेकिन अन्य राज्यों की पुलिस के बारे में सम्बंधित हाईकोर्ट को संज्ञान ले जनहित याचिका के तौर पर सुने जाने के आदेश दिए थे।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here