Edited By Urmila,Updated: 15 Mar, 2023 02:18 PM

पंजाब डी.जी.पी. गौरव यादव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सवाल उठाए हैं।
चंडीगढ़: पंजाब डी.जी.पी. गौरव यादव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सवाल उठाए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोई भी अधिकारी डी.जी.पी. पद पर 6 महीने तक रह सकता है। गृह मंत्रालय ने पंजाब के मुख्य सचिव जंजुआ को पत्र लिख कर यह सवाल पूछा है कि नियमों के अनुसार 6 महीने तक की तय सीमा को नजरअंदाज करते हुए गौरव यादव को डी.जी.पी. पद पर क्यों कायम रखा गया है। वह पिछले 8 महीने से डी.जी.पी. पद पर स्थिर हैं।
अभी तक राज्य के अंदर रैगुलर डी.जी.पी. नियुक्ति संबंधी नियुमों के अनुसार अधिकारियों को लेकर अभी तक नया पैनल क्यों नहीं भेजा गया है। बता दें कि इससे पहले डी.जी.पी. वी. के. भावरा 2 महीने की छुट्टी पर चले गए थे। उनके चले जाने पर केंद्र में डेपुटेशन पर अर्जी लगा दी गई थी। भावरा के आई.पी.एस. गौरव यादव को डी.जी.पी. पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। अगर देखा जाए तो आठ आई.पी.एस. अधिकारी गौरव यादव से सीनियर हैं जिसके चलते सरकार के लिए इस बार गौरव यादव का नाम पैनल में भेजना संभव न हो।
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