Edited By Kamini,Updated: 30 Jul, 2022 08:35 PM
पंजाब की सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों को लेकर एक अहम खबर सामने आ रही है।
जालंधर: पंजाब की सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों को लेकर एक अहम खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार पंजाब में आकर रहे अन्य राज्यों के लोग वाहनों की रजिस्ट्रेशन पंजाब में करवाने की रुचि नहीं दिखाते। बाहरी राज्यों के लोग सैंकड़ों वाहन पंजाब में चला रहे हैं लेकिन पुलिस का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है।
शहर में ट्रैफिक पुलिस अन्य राज्यों के रजिस्ट्रेशन वाहनों को रोकने के लिए फुर्ती तो दिखाती है यह चैक नहीं किया जाता कि वह वाहन पंजाब में कब से चलाया जा रहा है। पुलिस सिर्फ वाहन चालक की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाणपत्र, बीमा आदि ही चेक करती है और संतुष्ट होकर वाहन को जाने देती है। ऐसे वाहनो को पंजाब की रजिस्ट्रेशन लेने के लिए नहीं कहा जाता।
आपको बता दें वाहन अधिनियम 1988 की धारा के अनुसार किसी भी दूसरे राज्य वाहन मालिक को सिर्फ 12 महीने के अनुमति होती इसके बाद उसी वाहन का रजिस्ट्रेसन करवाकर स्थानांतरित करना होता है। बी.एच. सीरीज) के साथ रजिस्टर वाहन के लिए किसी भी स्थानांतिरत रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। पंजाब में वाहनों की बी.एच. रजिस्ट्रेशन लागू नहीं हो सकी है।
जालंधर के सचिव रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी डॉ. रजत ओबराय ने कहा कि वाहन अधिनियम में बाहरी राज्य की रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को निर्धारित समय के बाद पंजाब का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि पंजाब में भी भारत सीरीज (बी.एच.) की सुविधा वाहन मालिकों को मिलने जा रही है। अब राज्य बदलने पर आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर बदलने की झंझट से निजात मिलने वाली है। बी.एच. नंबर प्लेट एक खास सुविधा वाहन मालिकों को देने वाली है जो बहुत फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने कहा कि उपरोक्त सुविधा देने के लिए साफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है।
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