Edited By Kamini,Updated: 18 Apr, 2023 12:34 PM

रासायनिक खाद और कीटनाशक के कारोबार से जुड़े अकाली दल सर्कल प्रधान सुरेश सतीजा को हथकड़ी मामले को लेकर अहम खबर सामने आई है।
अबोहर/जालंधर : रासायनिक खाद और कीटनाशक के कारोबार से जुड़े अकाली दल सर्कल प्रधान सुरेश सतीजा को हथकड़ी मामले को लेकर अहम खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार प्रधान सुरेश सतीजा को हथकड़ी मामले में हाईकोर्ट ने थाना मुखी बलविंदर सिंह टोहरी को एक लाख रुपए का जुर्माना अदा करने का आदेश जारी किए हैं। यह राशि जल्द ही जमा कर दी गई।
न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान की बैच ने 17 जून 2018 को सुरेश सतीजा के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 465-467-471 के तहत बहाववाला थाने में दर्ज मुकद्दमे के तहत उसको गिरफ्तार करने के बाद सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने के मामला में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद थानाध्यक्ष के खिलाफ आदेश जारी किए।
सरकारी पक्ष ने कहा कि जब सतीजा को कुछ दस्तावेज लेने के लिए उनकी दुकान पर ले जाया गया तो उनके पुत्रों और समर्थकों की भीड़ ने कथित तौर पर सरकारी वाहन को रोक लिया। ऐसी धारणा थी कि ये लोग सरकारी कार्रवाई के रास्ते में आ जाएंगे। यह देख नामजद आरोपी को मौके पर ही हथकड़ी लगानी पड़ी। विशेष टीम ने मामले की जांच की लेकिन टीम की रिपोर्ट को पीड़िता ने चुनौती नहीं दी।
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