​​​​​​​बलवंत सिंह राजोआना द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला

Edited By Kamini,Updated: 28 Jan, 2022 09:21 PM

the high court gave this decision on the petition filed by balwant singh rajoana

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में फांसी की सजा का काट रहे पंजाब के पूर्व कंस्टेबल बलवंत सिंह .......

पटियाला : पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में फांसी की सजा का काट रहे पंजाब के पूर्व कंस्टेबल बलवंत सिंह राजोआना को हाई कोर्ट ने उनके पिता के भोग में शामिल होने की अनुमति दे दी है। राजोआना ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। राजोआना के पिता का 22 जनवरी को निधन हो गया था। जस्टिस अजय तिवारी और पंकज जैन की पीठ ने पुलिस को आदेश दिए हैं की सुरक्षा के प्रबंध करने तथा बलवंत सिंह राजोआना को 31 जनवरी को दोपहर 1 से 2 बजे तक उसके पिता के भोग शामिल होने के लिए लेकर जाया जाए।

इस आदेश के साथ हाईकोर्ट ने राजोआना की याचिका का निस्तारण कर दिया है। राजोआना ने एडवोकेट विवेक ठाकुर के माध्यम से दायर अपनी याचिका में अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जेल अधिकारियों से पैरोल मांगी थी क्योंकि उनके पिता जसवंत सिंह की 22 जनवरी को मृत्यु हो गई थी। हालांकि, जेल अधिकारियों ने उनकी मांग को खारिज कर दिया, जिसके बाद राजोआना ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की।

राजोआना ने कहा था कि उनके पिता पिछले 26 साल से जेल में नियमित रूप से उनसे मिलने आ रहे थे, इसलिए अब उन्हें अपने पिता की रस्मों में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। ज्ञात हो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 31 अगस्त 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर एक बम विस्फोट में हत्या कर दी गई थी। जिसके आरोप में राजोआना फांसी की सजा काट रहे हैं।

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