Punjab में लगी सख्त पाबंदियां, जारी हुए नए आदेश

Edited By Kamini,Updated: 06 Dec, 2024 12:12 PM

strict restrictions imposed in punjab

पंजाब में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा के भीतर विभिन्न प्रतिबंधों के संबंध में आदेश जारी किए हैं।

बठिंडा : पंजाब में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। बठिंडाजिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा के भीतर विभिन्न प्रतिबंधों के संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिला मेजिस्ट्रेट ने जिले के अंदर ऑलिव ग्रीन रंग की सैन्य वर्दी एवं ऑलिव ग्रीन रंग (सैन्य रंग) की जीप/मोटरसाइकिल/मोटर वाहनों के उपयोग पर रोक लगा दी है। एक अन्य आदेश के अनुसार, जिले के अंदर  गांव, रेलवे ट्रैक, सुए और नहर पुलों, नहरों, सार्वजनिक जल निकासी नहरों और सुए, रजवाहे, तेल पाइपलाइनों आदि के साथ लगते गांवों के स्वस्थ व्यक्ति सभी गांवों, रेल पटड़ियां, जल सप्लाई स्कीमों, नहरें, जल निकास के नाले और सूए टूटने से बचाने के लिए ठीकरी पहरे की ड्यूटी निभाएंगे।

जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में हवाई अड्डे की घेरे के 2 किमी के भीतर पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। अगले आदेश के मुताबिक ट्रैफिक समस्या को देखते हुए संकरी जगहों पर ट्रकों की पार्किंग पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। एक अन्य आदेश के अनुसार, पंजाब जेल नियम, 2022 के तहत, जेलों में लागू किसी भी अन्य कानून के तहत सेंट्रल जेल बठिंडा के भीतर अवैध आपराधिक गतिविधियों और ऐसी प्रतिबंधित वस्तुओं के कब्जे पर पूर्ण प्रतिबंध है। जारी आदेशों के अनुसार सिविल एयरपोर्ट विरक कलां, गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी राम, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड बठिंडा, IOCL, BPCL, HPCL ब्लाक POL टर्मिनल फूस मंडी मानसा रोड बठिंडा के आसपास के इलाकों में ड्रोन कैमरा चलाने और उड़ाने पर प्रतिबंध है।

जारी आदेश के मुताबिक शेड्यूल 'एक्स' और 'एच' दवाई बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुरानी तहसील कांप्लेक्स बठिंडा में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई जा रही दुकानों/बूथों/चैंबरों आदि के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश सरकारी भूमि पर सरकारी भवन निर्माण पर लागू नहीं होगा। आदेश के माध्यम से जिले के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में बिना लिखित स्वीकृति के कच्चे कुओं की खुदाई पर रोक लगा दी गई है। जारी आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति कार्यकारी इंजीनियर जन सेहत मंडल बठिंडा या कार्यकारी इंजीनियर पंजाब जल सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड बठिंडा की लिखित मंजूरी और निगरानी के बिना कच्चा कुआं नहीं खोदेगा। आदेश 8 दिसंबर 2024 से 7 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे।

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