Edited By Urmila,Updated: 19 Sep, 2023 11:00 AM

उन्होंने बताया कि बलवीर सिंह पुत्र निर्मल सिंह, पटियाला द्वारा डायरैक्टर, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के पास शिकायत दर्ज करवाई गई थी।
चंडीगढ़ : पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक संबंधी मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि सोनिया मल्होत्रा ई.टी.टी. अध्यापिका सरकारी प्राइमरी स्कूल ज्वालापुर ब्लॉक भुनरहेडी-1 जिला पटियाला का जाली पिछड़ी श्रेणी सर्टीफिकेट पंजाब सरकार स्तर पर गठित राज्य स्तरीय सक्रूटनी कमेटी ने रद्द कर दिया है।
उन्होंने बताया कि बलवीर सिंह पुत्र निर्मल सिंह, पटियाला द्वारा डायरैक्टर, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के पास शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि सरकारी प्राइमरी स्कूल ज्वालापुर ब्लॉक भुनरहेडी-1 पटियाला की ई.टी.टी. अध्यापिका सोनिया मल्होत्रा ने पिछड़ी श्रेणी का सर्टीफिकेट बनाया हुआ है। सोनिया मल्होत्रा अरोड़ा जाति से संबंधित है और उसका गोत्र मल्होत्रा है, जो जनरल श्रेणी में आता है।
उसने कम्बोज सिख व्यक्ति (पिछड़ी श्रेणी) के साथ विवाह के बाद बी.सी. सर्टीफिकेट बनाया हुआ था। इस सर्टीफिकेट से उसने शिक्षा विभाग में ई.टी.टी. अध्यापिका की सरकारी नौकरी प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी द्वारा विजिलेंस सैल की रिपोर्ट विचारते हुए सोनिया मल्होत्रा का बी.सी. सर्टीफिकेट जाली होने की पुष्टि की है और रद्द करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर, पटियाला को पत्र लिख कर सोनिया मल्होत्रा के बी.सी सर्टीफिकेट नंबर 2697 तारीख 17-02-96 को रद्द करने और जब्त करने के लिए कहा गया है।
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