Edited By Subhash Kapoor,Updated: 20 Mar, 2026 11:56 PM

डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन (सेकेंडरी) पंजाब की ओर से पंजाब के एडिड स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। जारी पत्र के अनुसार, एजुकेशन कोड फॉर प्राइवेटली मैनेज्ड इंस्टीट्यूशंस के आर्टिकल 67 (Mode of...
चंडीगढ़ : डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन (सेकेंडरी) पंजाब की ओर से पंजाब के एडिड स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। जारी पत्र के अनुसार, एजुकेशन कोड फॉर प्राइवेटली मैनेज्ड इंस्टीट्यूशंस के आर्टिकल 67 (Mode of Payment) के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि हर महीने की 7 तारीख तक एडिड कर्मचारियों को वेतन देना संबंधित स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है।
हालांकि विभाग के ध्यान में यह बात आई है कि कई स्कूल प्रबंधन कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे रहे, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि एडिड स्कूलों के कर्मचारियों को हर महीने 7 तारीख तक वेतन का भुगतान किया जाए।
इसके अलावा, विभाग ने यह भी कहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए जारी ग्रांट-इन-एड से संबंधित उपयोग प्रमाण पत्र (Utilization Certificates) और वर्ष 2021-2024 के विशेष ऑडिट की कंप्लायंस रिपोर्ट जल्द भेजी जाए, ताकि वित्त विभाग से बजट मिलने पर नियमों के अनुसार ग्रांट-इन-एड की प्रतिपूर्ति (reimbursement) की जा सके।
यह पत्र डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन (सेकेंडरी) की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। साथ ही, सभी एडिड स्कूलों की मैनेजमेंट कमेटियों और स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।