पंजाब के स्कूलों को सख्त आदेश, 31 तक जमा करनी होगी Report

Edited By Vatika,Updated: 19 Aug, 2025 09:06 AM

punjab school strict order

पंजाब सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए राज्यभर के सभी सरकारी, सहायक सरकारी और निजी

लुधियाना(विक्की): पंजाब सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए राज्यभर के सभी सरकारी, सहायक सरकारी और निजी स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार हर स्कूल को 31 अक्तूबर  तक सुरक्षा ऑडिट करवाकर इसकी रिपोर्ट जमा करवानी होगी। इसी के साथ ही डीईओस को कहा गया है कि वे खुद भी फील्ड में उतरकर ऐसे स्कूलों की विजिट करें और चेक करें कि कहीं कोई स्कूल या बिल्डिंग ऐसी तो नहीं जहां बच्चे असुरक्षित इमारतों में पढ़ाई कर रहे हैं। 

डीपीआई गुरिंदर सिंह सोढी द्वारा जारी पत्र में शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि किसी भी स्कूल भवन का जर्जर या असुरक्षित हिस्सा तुरंत तोड़ा जाना चाहिए। बता दें कि विभाग ने पहले भी इस संबंध में स्कूलों को पत्र जारी किए थे। लेकिन अब स्कूल प्रमुखों को चेतावनी दी गई है कि विद्यार्थी असुरक्षित भवनों में किसी भी स्थिति में पढ़ाई न करें। आदेशों के मुताबिक सभी स्कूलों में समय-समय पर इवैक्यूएशन ड्रिल्स, फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी और अन्य प्रोटोकॉल पर ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल करवाई जाएंगी।

इसके लिए एनडीएमए, फायर सर्विस, पुलिस और मेडिकल एजेंसियां स्कूलों के साथ मिलकर काम करेंगी। स्कूलों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों और अभिभावकों में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए वर्कशॉप, सेमिनार और अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए जाएं। विभाग ने कहा  बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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