Punjab: खाली प्लॉट मालिकों के लिए खतरे की घंटी, नए Order जारी

Edited By Kamini,Updated: 23 Oct, 2025 05:45 PM

punjab new orders issued to vacant plot owners

खाली प्लॉट मालिकों के लिए नए आदेश जारी हुए हैं।

जैतो (जिंदल): खाली प्लॉट मालिकों के लिए नए आदेश जारी हुए हैं। फरीदकोट की जिला मजिस्ट्रेट पूनमदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर निजी कब्जे/स्वामित्व वाले खाली प्लॉटों में कचरा, गंदगी और गंदे पानी के जमाव से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए पहले से पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार, शहर में खाली प्लॉटों के मालिक/कब्जाधारी अपने खाली प्लॉटों में कूड़े के ढेर, गंदगी और रुके हुए बरसाती पानी की तत्काल सफाई अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। उनके स्वामित्व/कब्जा वाले खाली प्लॉट के चारों ओर पक्की चारदीवारी या बाड़ लगाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए या प्लॉट में कचरा जमा होने से रोका जाना चाहिए।

ज़िला मजिस्ट्रेट मैडम पूनमदीप कौर ने बताया कि शहर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व/कब्ज़े वाले प्लॉटों में कूड़ा-कचरा, गंदगी और गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीव पनपते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां (जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि) फैलाते हैं। इस प्रकार, ये बीमारियां शहरवासियों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर और जानलेवा खतरा हैं। ऐसे में इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए खाली प्लॉटों की सफाई जरूरी है। इसी सब को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 13 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगा।

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