इस Time के बाद शहर के Restaurants और Clubs में नहीं मिलेगा खाना, Jalandhar में लागू हुए Order

Edited By Urmila,Updated: 29 Oct, 2024 10:46 AM

orders issued regarding restaurants and clubs in jalandhar

आदेशों में सभी संस्थानों को ध्वनि का स्तर 10 डी.बी. (ए) का पालन करने के निर्देश दिए गए है।

जालंधर : पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र में अमन-कानून की व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कमिश्नर पुलिस स्वप्न शर्मा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सभी रैस्टोरैंट, क्लब और अन्य ऐसे लाइसैंसशुदा खाने-पीने वाले स्थान आधी रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।

आदेशों में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में किसी रेस्टोरैंट, क्लब या अन्य लाइसैंसशुदा खाने-पीने वाले स्थानों में रात 11.30 बजे के बाद भोजन, पेय पदार्थ आदि का कोई आर्डर नहीं लिया जाएगा और किसी भी नए ग्राहक को रात 11.30 के बाद रैस्टोरैंट, क्लबों या अन्य लाइसैंसशुदा खाने-पीने वाले स्थानों में दाख़िल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शराब की दुकानों के साथ लगते अहाते रात 12 बजे या लाइसैंस की शर्तों के अनुसार पूरे बंद हो जाने चाहिएं।

आदेशों में सभी संस्थानों को ध्वनि का स्तर 10 डी.बी. (ए) का पालन करने के निर्देश दिए गए है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि डी.जे., लाइव ऑर्कैस्ट्रा/सिंगर सहित सभी साऊंड सिस्टम रात 10 बजे बंद होने चाहिएं या उनकी आवाज़ कम होनी चाहिए। रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या कैंपस के अंदर पैदा होने वाली कोई भी आवाज़ चारदीवारी से बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। म्यूजिक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में दिन के किसी भी समय म्यूजिक सिस्टम की आवाज वाहन के बाहर नहीं सुनाई नहीं देनी चाहिए। ये आदेश 23-12- 2024 तक लागू रहेंगे।

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