लुधियाना में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए बड़ा फैसला, भारी वाहनों की एंट्री पर लगी रोक

Edited By VANSH Sharma,Updated: 26 Mar, 2026 09:23 PM

major decision to ease traffic congestion in ludhiana

बढ़ते ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों के खतरे को देखते हुए बड़ा आदेश जारी किया है।

लुधियाना: लुधियाना (ईस्ट) के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट जसलीन कौर भुल्लर ने साहनेवाल मेन चौक और मार्केट क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों के खतरे को देखते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। प्रशासन ने यहां भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके और यातायात सुचारू रूप से चल सके।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाल ही में मिली रिपोर्टों और मीडिया इनपुट में सामने आया था कि साहनेवाल मेन चौक पर भारी वाहनों की आवाजाही के कारण दिन के समय लगातार ट्रैफिक जाम लग रहा है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है और सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों पर रोक

जारी आदेश के अनुसार, साहनेवाल मेन चौक और मार्केट क्षेत्र में ट्रक, डंपर, टिपर, ट्रेलर और अन्य भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही सुबह 07:00 बजे से रात 08:00 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इन वाहनों को केवल रात 08:00 बजे से सुबह 07:00 बजे तक ही आने-जाने की अनुमति होगी।

इन वाहनों को मिलेगी छूट

प्रशासन ने कुछ जरूरी सेवाओं को इस आदेश से छूट दी है। इनमें पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहन शामिल हैं। इसके अलावा दूध, गैस, सब्जियां और खाद्यान्न जैसी जरूरी सामान लेकर आने वाले वाहन भी चल सकेंगे। जिला प्रशासन की लिखित अनुमति वाले वाहनों को भी छूट दी जाएगी।

27 से 31 मार्च तक लागू रहेगा आदेश

यह आदेश 27 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। लुधियाना पुलिस कमिश्नर को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि नियमों का पालन करें, ताकि ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों से बचा जा सके।

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