Edited By Subhash Kapoor,Updated: 05 May, 2026 12:33 AM

लुधियाना में फूड सेफ्टी को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है, जहां जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मशहूर फास्ट फूड चेन KFC के एक आउटलेट को फूड पॉयजनिंग मामले में दोषी करार दिया है।
लुधियाना : लुधियाना में फूड सेफ्टी को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है, जहां जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मशहूर फास्ट फूड चेन KFC के एक आउटलेट को फूड पॉयजनिंग मामले में दोषी करार दिया है।
मामले के अनुसार, एक उपभोक्ता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने आउटलेट से हॉट विंग्स, कोल्ड ड्रिंक और फ्राइज का सेवन किया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे फूड पॉयजनिंग का सामना करना पड़ा। पीड़ित ने इस संबंध में उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई के दौरान आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि उपभोक्ता को परोसे गए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी थी, जिससे उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ा। इसी आधार पर आयोग ने आउटलेट को सेवा में कमी (deficiency in service) का दोषी माना।
आयोग ने अपने फैसले में KFC आउटलेट को पीड़ित को 25,000 रुपए मुआवजे के रूप में अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराना संबंधित संस्थान की जिम्मेदारी है।