लड़कियां बालिग हैं तो लिव इन रिलेशन में रहना उनका संवैधानिक अधिकार: हाईकोर्ट

Edited By Vatika,Updated: 23 Jul, 2020 08:44 AM

if girls are adults constitutional right to live in live relations high court

मोहाली में लिव इन रिलेशन में रहने वाली 2 सहेलियों के परिजन उनके इस रिश्ते से नाखुश हैं और दोनों पर अलग होने का दबाव बनाया जा रहा है।

चंडीगढ़(हांडा): मोहाली में लिव इन रिलेशन में रहने वाली 2 सहेलियों के परिजन उनके इस रिश्ते से नाखुश हैं और दोनों पर अलग होने का दबाव बनाया जा रहा है। परिजनों की धमकियों से डरी दोनों सहेलियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट आकर एक साथ रहने की मांग करते हुए सुरक्षा मांगी थी।

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर लड़कियां बालिग हैं तो उन्हें एक साथ लिव इन रिलेशन में रहने का अधिकार है, जिन्हें जबरन अलग करना असंवैधानिक माना जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकत्र्ताओं के वकील की दलील सुनने के बाद मोहाली के एस.एस.पी. को आदेश दिए हैं कि दोनों युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उनकी रिप्रैजैंटेशन पर कार्रवाई की जाए। 

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!