Edited By swetha,Updated: 05 Feb, 2020 08:53 AM
पंजाब में हो रही गैर-कानूनी माइनिंग को लेकर चल रहे एक मामले में सुनवाई के वक्त पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
चंडीगढ़(हांडा): पंजाब में हो रही गैर-कानूनी माइनिंग को लेकर चल रहे एक मामले में सुनवाई के वक्त पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर बताया गया कि गैर-कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए सरकार की ओर से एस.आई.टी. का गठन किया गया है और लगातार मॉनीटरिंग और एफ.आई.आर. दर्ज की जा रही हैं, कई टिप्पर जब्त कर गिरफ्तारियां भी की गई हैं।
सरकार के इस जवाब पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह तो ड्रग तस्करी के एन.डी.पी.एस. मामलों जैसा हो गया कि एफ.आई.आर. दर्ज हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, ड्रग्स भी जब्त की जा रही हैं, लेकिन ड्रग तस्करी जारी है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मामले दर्ज कर खानापूर्ति न की जाए बल्कि अवैध माइनिंग को रोका जाए। इससे पहले कोर्ट कह चुका है कि छोटे दर्जे की मछलियों पर कार्रवाई करने की बजाय खनन माफिया के सरगनाओं पर नकेल कसी जाए।
याचिकाकत्र्ता के वकील एस.पी.एस. शेरगिल ने कोर्ट से पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी जैसे किसी अफसर को अवैध माइङ्क्षनग करने वाले माफिया पर नकेल कसने की जिम्मेदारी देने की बात कही, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष को अवैध माइनिंग रोकने के लिए कोर्ट को सुझाव देने को कहते हुए सुनवाई 19 फरवरी तक स्थगित कर दी है।