Edited By Subhash Kapoor,Updated: 31 Oct, 2025 07:26 PM

स्थानीय केशव अग्निहोत्री जुडिशल मजिस्ट्रेट लुधियाना की अदालत ने डा. सुमित सोफत की शिकायत का संज्ञान लेते हुए पुलिस को आयकर विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
लुधियाना (मेहरा) : स्थानीय केशव अग्निहोत्री जुडिशल मजिस्ट्रेट लुधियाना की अदालत ने डा. सुमित सोफत की शिकायत का संज्ञान लेते हुए पुलिस को आयकर विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अधिकारियों पर शहर के एक डॉक्टर के घर पर बन्दूक की नोक पर गेट खुलवा कर जबरन छापेमारी करने का आरोप है। अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 18 दिसंबर 2024 को सुबह करीब छह बजे वह अपनी गर्भवती पत्नी के साथ घर में सो रहे थे। इस दौरान 15-20 अधिकारी घर पर पहुंचे, इनमें कुछ वर्दी में थे। इन्होंने गेट पर चढ़कर, दरवाजों को क्षतिग्रस्त कर दिया और कथित तौर पर उनकी पत्नी को बंदूक की नोक पर परिसर खोलने की धमकी दी। आरोपियों ने उनकी निजता के अधिकार की धज्जिया उड़ाई और उन्हें परेशान किया।
सोफत के मुताबिक उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने मामले के दौरान पेश हुई गवाहियों व अन्य दस्तावेज़ों को देखने के बाद कहा कि "प्रथम दृष्टि से ये अपराध का मामला दिखायी देता है और इसके लिए पुलिस कार्रवाई जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों का खुलासा होने पर FIR दर्ज करना जरूरी है।
वही अदालत में पुलिस ने बताया कि 12 अक्टूबर को इसी घटना के संबंध में शिकायतकर्ता के खिलाफ पहले ही एक मामला दर्ज किया जा चुका है। पुलिस ने तर्क दिया कि वह बार-बार शिकायतों के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है। अदालत ने पुलिस के इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि इस आधार पर जांच से बचा नहीं जा सकता है।