Edited By Urmila,Updated: 23 Dec, 2025 01:15 PM

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डॉ. दीप्ति गुप्ता की कोर्ट ने सलीम मसीह उर्फ बंटी बेटे बलकार मसीह और हरजिंदर सिंह उर्फ जिंदर बेटे ज्ञान सिंह, दोनों निवासी मंडला लोहिया को आरोप साबित न होने पर बरी करने का आदेश दिया है।
जालंधर (जतिंदर, भारद्वाज) : एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डॉ. दीप्ति गुप्ता की कोर्ट ने सलीम मसीह उर्फ बंटी बेटे बलकार मसीह और हरजिंदर सिंह उर्फ जिंदर बेटे ज्ञान सिंह, दोनों निवासी मंडला लोहिया को आरोप साबित न होने पर बरी करने का आदेश दिया है। इस केस में लोहिया थाने की पुलिस ने 20 मई 2023 को 1010 नशीली गोलियां, 4500 रुपये की इंडियन करंसी, ड्रग मनी, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद करके दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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