पंजाब में बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश! बड़ी मात्रा में IED बरामद

Edited By Kalash,Updated: 01 Mar, 2026 12:44 PM

terrorist module busted in punjab ied recovered

स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल (एस.एस.ओ.सी.), एस.ए.एस. नगर ने एक विदेशी-आधारित आतंकी मॉड्यूल के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है।

जालंधर/चंडीगढ़ (धवन): स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल (एस.एस.ओ.सी.), एस.ए.एस. नगर ने एक विदेशी-आधारित आतंकी मॉड्यूल के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लगभग 2.5 किलोग्राम वजन का पूरी तरह असैंबल आर.डी.एक्स. से भरा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आई.ई.डी.), एक ग्लॉक पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। 

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महावीर कुमार उर्फ काका निवासी गांव कलाम, एस.बी.एस. नगर (मौजूदा पता घनौली, रूपनगर) और मनप्रीत सिंह उर्फ मनी निवासी गांव कलाम, एस.बी.एस. नगर के रूप में हुई है। बरामद किया गया आई.ई.डी. दोहरे विस्फोट तंत्र रिमोट कंट्रोल और टाइमर से लैस था। प्रारंभिक जांच से सामने आया है कि आरोपी विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहे थे। खेप प्राप्त करने के बाद उन्होंने आई.ई.डी. को एस.बी.एस. नगर बाईपास के पास छिपा दिया था और संभावित लक्ष्य के संबंध में आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। डिवाइस पूरी तरह असैंबल और उपयोग के लिए तैयार था, जो जन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का संकेत देता है।

इस पूरे नैटवर्क का भंडाफोड़ करने तथा सप्लाई चेन और फंडिंग लिंक का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए ए.आर्इ.जी., एस.एस.ओ.सी., एस.ए.एस. नगर दीपक पारिक ने बताया कि विशेष खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने जिला एस.बी.एस. नगर से संदिग्ध महावीर उर्फ काका और उसके साथी मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय महावीर के कब्जे से एक ग्लॉक पिस्तौल बरामद की गई।

लगातार पूछताछ के दौरान महावीर ने खुलासा किया कि उसने आई.ई.डी. वाली खेप प्राप्त कर उसे एस.बी.एस. नगर बाईपास के पास छिपाया था और वह लक्ष्य संबंधी निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा था। आरोपी के खुलासे पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने बताए गए स्थान से आई.ई.डी. और एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस बरामद किया। इस संबंध में थाना एस.एस.ओ.सी, मोहाली, एस.ए.एस. नगर में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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