Edited By Sunita sarangal,Updated: 23 Dec, 2022 12:12 PM

जानकारी के अनुसार थाना बाघापुराना पुलिस को 17 मार्च 2022 को दी गई शिकायत में पीड़िता की मां की ओर से बयान दिए गए थे कि......
मोगा: जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज विक्रांत कुमार की अदालत ने 9 महीने पहले थाना बाघापुराना पुलिस की ओर से नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में नामजद किए गए एक आरोपी को दोषी करार दिया है। माननीय अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद और 51 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार थाना बाघापुराना पुलिस को 17 मार्च 2022 को दी गई शिकायत में पीड़िता की मां की ओर से बयान दिए गए थे कि उसकी बेटी जोकि लगभग 10 वर्ष की है और 5वीं की छात्रा है, से उनके पड़ोस में ही रहने वाले दूर के रिश्तेदार की ओर से पहले तो उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाया गया और बाद में उसके साथ अश्लील हरकतें करने समेत दुष्कर्म किया गया। बच्ची के पेट में तीव्र दर्द होने और शंका होने पर जब बच्ची से पूछा गया तो उसने इस बात का खुलासा किया। दोषी की ओर से उसे जान से मारने की धमकी देकर इस बारे में किसी को ना बताने संबंधी भी बताया गया। इस पर पुलिस की ओर से 17 मार्च 2022 को दोषी कश्मीर सिंह उर्फ गग्गू पुत्र सुरजीत सिंह के खिलाफ बनती विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में माननीय अदालत की ओर से आज अंतिम सुनवाई के बाद सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है।
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