कमीशन का सख्त एक्शन, SHO को ठोका 10 हजार रुपए का जुर्माना

Edited By Urmila,Updated: 30 Oct, 2022 12:08 PM

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लोक सूचना अफसर कम प्रमुख थाना दाखा को 10 हजार रुपए का जुर्माना सरकारी खजाने अंदर जमा करवाने के लिए डी.आई.जी. लुधियाना रेंज को आदेश दिया गया है।

मुल्लांपुर दाखा (कालिया): राज्य सूचना कमीशन द्वारा अपील केस नंबर 3898/2022 पर सुनवाई करते हुए अपीलकर्ता द्वारा लोक सूचना अधिकारी कम एस.एच.ओ. थाना दाखा से मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में सख्त कार्यवाही करते हुए लोक सूचना अफसर कम प्रमुख थाना दाखा को 10 हजार रुपए का जुर्माना सरकारी खजाने अंदर जमा करवाने के लिए डी.आई.जी. लुधियाना रेंज को आदेश दिया गया है।  

इस संबंध में जानकारी देते हुए रणजीत सिंह पुत्र दरबारा सिंह निवासी पंडोरी एवं आर.टी.आई. एक्टिविस्ट जगसीर सिंह खालसा ने बताया कि उनके द्वारा थाना दाखा संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दरखास्त दी थी, जिसके बाद 100 दिन का समय बीत जाने उपरांत भी उक्त अधिकारियों ने कोई जानकारी नहीं दी। माननीय राज्य सूचना आयोग चंडीगढ़ को एक अपील की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय कमिश्नर मनिंदर सिंह पट्टी ने थाना दाखा के प्रमुख दलजीत सिंह को दोषी पाया और दस हजार रुपए का जुर्माना किया। डी.आई.जी. लुधियाना रेंज को उक्त अधिकारी के वेतन से राशि काटकर खजाने में जमा करवाने उपरांत कमीशन को सूचित करने का आदेश दिया गया। रंजीत सिंह और जगसीर सिंह ने कहा कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाले अधिकारियों के खिलाफ पंजाब सरकार को विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए ताकि संवैधानिक तरीके से कानून का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

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