Edited By Vatika,Updated: 08 Sep, 2022 02:48 PM
इस मामले संबंधित गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
चंडीगढ़(हांडा): पंजाब सरकार द्वारा ए.जी.कार्यालय में लॉ अधिकारियों के अनुसूचित जाति के आरक्षित रखे 58 पदों को भरने के लिए जारी विज्ञापन को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले संबंधित गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस दौरान पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों ना इस विज्ञापन पर रोक लगा दी जाए।
अदालत ने सरकार को सोमवार तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है कि पंजाब ए.जी. दफ्तर ने 58 लॉ अधिकारियों की नियुक्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन मुताबिक सिर्फ अनुसूचित जाति के वकील ही इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याचिका में कहा गया है कि यह विज्ञापन पंजाब ल़ॉ अफसर एक्ट-2017 के खिलाफ है। याचिका के मुताबिक ए.जी. दफ्तर में लॉ अधिकारी रखना कोई नियुक्ति नहीं है, जिसमें आरक्षण का कोई नियम हो सके। ऐसे में याचिका में हाईकोर्ट में अपील की गई है कि इस विज्ञापन के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ने पर रोक लगाई जाएं।