Edited By Subhash Kapoor,Updated: 30 Nov, 2021 03:22 PM

पटियाला मेयर संजीव शर्मा बिट्टू को मेयर पद से बर्खास्त करने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है।
चंडीगढ़ : पटियाला मेयर संजीव शर्मा बिट्टू को मेयर पद से बर्खास्त करने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। ब्रह्म महिंद्रा के नेतृत्व में वर्करों व नेताओं द्वारा 25 नवम्बर को मेयर पद से हटाए जाने के बाद बिट्टू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस संबंधी पहली सुनवाई 1 दिसम्बर को हो सकती है। बता दें कि बिट्टू को मेयर पद से बर्खास्त कर वहां के डिप्टी मेयर योगिंद्र सिंह योगी को मेयर पद पर बिठाने पर कैप्टन ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाने की चेतावनी दी थी।
बिट्टू ने आरोप लगाया है कि उनके निलंबन संबंधी विभाग को भेजे पत्र में दस्तख्त नहीं हैं जबकि प्रोसीडिंगज़ केवल चेयरपर्सन की तरफ से ही विभाग को भेजी जा सकतीं हैं। उन्होंने कहा कि इस पत्र में सिर्फ डिप्टी मेयर के ही दस्तखत हैं जोकि बिल्कुल गैर कानूनी है। बिट्टू ने अपनी याचिका में कहा है कि निगम हाऊस की प्रणाली को गलत तरीके के साथ इस्तेमाल किया गया है। जिक्रयोग्य है कि 35 कौंसलरों ने बिट्टू के खिलाफ मत दिए थे और 25 ने हक में वोट डाली थी। जिसके बाद बिट्टू को तुरन्त मेयर पद से बर्खास्त कर वहां के डिप्टी मेयर योगिंद्र सिंह को मेयर की कुर्सी पर बिठा दिया गया था।
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