Edited By Sunita sarangal,Updated: 01 Dec, 2019 10:35 AM
वर्ष 2017 में तलवंडी साबो के गांव भागीवांदर में विनोद कुमार उर्फ मोनू अरोड़ा के हाथ-पांव काटकर कत्ल करने के बहुचर्चित कांड में...
बठिंडा(विजय): वर्ष 2017 में तलवंडी साबो के गांव भागीवांदर में विनोद कुमार उर्फ मोनू अरोड़ा के हाथ-पांव काटकर कत्ल करने के बहुचर्चित कांड में नामजद अमरिंद्र सिंह उर्फ राजू के हक में शनिवार बठिंडा अदालत में गवाही देने पहुंचे 2 पूर्व पंचों पर पीड़ित परिवार के कुछ लोगों ने अदालत परिसर में ही हमला कर दिया। हमलावरों ने गवाहों को अदालत में जाने से पहले ही पहली मंजिल पर घेर लिया व उनके साथ मारपीट की। सूचना मिलते ही अदालत चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और उनका बचाव किया। पुलिस हमला करने वाले 3 युवकों को हिरासत में लेकर चौकी ले गई।
क्या था पूरा मामला
गौरतलब है कि जून 2017 में गांव भागीवांदर निवासी मोनू अरोड़ा को गांव के युवाओं को नशा सप्लाई करने का आरोप लगाते हुए पकड़ लिया था व उसके हाथ-पांव काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तब तलवंडी साबो पुलिस ने मृतक के भाई कुलदीप के बयानों पर गांव भागीवांदर महिला सरपंच चरणजीत कौर के बेटे अमरिंद्र सिंह उर्फ राजू सहित 13 लोगों के खिलाफ हत्या के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी अमरिंद्र सिंह उर्फ राजू को मामले का मास्टर माइंड बताया था। इसके बाद आरोपी राजू ने बीती 25 जून को भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए डी.एस.पी. तलवंडी साबो के ऑफिस में आत्मसमर्पण कर दिया था।
बाद में हुआ समझौता
इसी मामले में शनिवार को बठिंडा एडीशनल सैशन जज राकेश गोयल की अदालत में पेशी थी। इसके चलते आरोपी अमरिंद्र सिंह उर्फ राजू के हक में गवाही देने के लिए गांव भागीवांदर के 2 पूर्व पंच जगतार सिंह व गुरतेज सिंह आए थे। इस दौरान पीड़ित परिवार से पहुंचे हरफूल सिंह वासी गांव जीवन सिंह वाला, जसप्रीत सिंह वासी गांव मलकाणा व निखिल वासी गांव भागीवांदर ने उन पर हमला करते हुए उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। जांच अधिकारी हवलदार वीरपाल कौर का कहना है कि दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो गई थी, जिनका बाद में समझौता हो गया था। इसलिए पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की।