Edited By Subhash Kapoor,Updated: 29 May, 2022 03:56 PM

डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने आज पुलिस विभाग को पिछले दो वर्षों में जिले में अवैध कॉलोनियों के निर्माण को लेकर 99 कॉलोनाइजरों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कहा।
जालंधर : डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने आज पुलिस विभाग को पिछले दो वर्षों में जिले में अवैध कॉलोनियों के निर्माण को लेकर 99 कॉलोनाइजरों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कहा। इनमें से 12 कॉलोनियां कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जबकि शेष 87 एस.एस.पी. ग्रामीण के अंतर्गत आती हैं। डी.सी., जिन्होंने जालंधर विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है, ने उन अनाधिकृत कॉलोनियों की एक संकलित सूची भेजी है, जो पिछले दो वर्षों के दौरान जेडीए द्वारा मालिकों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए भेजे गए पत्रों के साथ-साथ इन कॉलोनियों के बारे में कमिश्नरेट और ग्रामीण पुलिस दोनों को अवैध कॉलोनियों के प्रसार बारे लिखा था। उपायुक्त ने कहा कि अब दोनों अधिकारियों को सूचित करने के लिए कहा गया है कि कथित अवैध कॉलोनियों पर क्या कार्रवाई की गई है।
उपायुक्त ने कहा कि विस्तृत सूची में उल्लिखित कालोनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करें और की गई कार्रवाई के बारे में जिला प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने कहा है कि सूची में उल्लिखित कॉलोनियों के आवेदनों को जेडीए द्वारा नियमितीकरण नीति के तहत आवश्यक शुल्क और दस्तावेज जमा न करने के कारण खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस विभाग को समय-समय पर प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों से न केवल सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है, बल्कि लोगों के साथ धोखाधड़ी भी हुई है क्योंकि इन कॉलोनियों के निवासियों को बिजली, सड़क, पेयजल, सीवरेज सिस्टम जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि संबंधित कॉलोनाइजर्स अपनी कॉलोनियों को नियमित करने के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए संपदा अधिकारी चंद्र सेखियर के मोबाइल नंबर 81960-40008 पर संपर्क कर सकते हैं।
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