Edited By Kamini,Updated: 22 Sep, 2026 03:58 PM

वाहन चालकों के लिए बेहद खास खबर सामने आई है। दसअसल, अमृतसर शहर में गाड़ी चलाने वालों के लिए नए नियम लागू हो गए हैं।
अमृतसर: वाहन चालकों के लिए बेहद खास खबर सामने आई है। दसअसल, अमृतसर शहर में गाड़ी चलाने वालों के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। जहां बिना वैलिड नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को अब पेट्रोल, डीजल और CNG नहीं मिलेगा। पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड (BNSS) के सेक्शन 163 के तहत ये सख्त आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि वाहन के आगे और पीछे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होना जरूरी है। अगर नंबर प्लेट हटाई, टूटी, मुड़ी या बदली हुई है, तो वाहन को पेट्रोल, डीजल और CNG नहीं दिया जाएगा। हालांकि, वैलिड रजिस्ट्रेशन वाली नई गाड़ियों, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और दूसरी जरूरी सेवाओं वाली गाड़ियों को इससे छूट दी गई है। ये आदेश अमृतसर सिटी पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में तुरंत लागू होंगे।
जानकारी बोर्ड लगाना जरूरी
आदेशों में यह भी कहा गया है कि सभी पेट्रोल पंप और CNG स्टेशनों के एंट्रेंस और फ्यूल भरने की जगह पर कम से कम 3×3 फीट के जानकारी बोर्ड लगाने होंगे, जिन पर लिखा होगा कि वैलिड नंबर प्लेट के बिना फ्यूल नहीं मिलेगा। पंपों पर हर समय कैमरे लगाने होंगे, ताकि आने-जाने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट साफ-साफ रिकॉर्ड हो सके। यह रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रखनी होगी। इसके अलावा, किसी भी बिना इजाजत वाले व्यक्ति को बोतल, कंटेनर या किसी बर्तन में पेट्रोल-डीजल देने पर पूरी तरह रोक है। अगर कोई गाड़ी वाला झगड़ा या हंगामा करता है, तो पंप ऑपरेटर तुरंत 112 नंबर या पास के पुलिस स्टेशन को बता सकता है।
रोक का कारण
पुलिस के मुताबिक, कई लोग गाड़ियों की नंबर प्लेट घुमाकर या हटाकर चलाते हैं, जिससे पुलिस को गाड़ियों की पहचान करने में मुश्किल होती है। ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल हिट एंड रन, चेन स्नेचिंग, चोरी, डकैती और दूसरी आपराधिक घटनाओं में होने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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