Edited By Urmila,Updated: 06 Jun, 2023 11:58 AM

पंजाब में अब बुलेट मोटरसाइकिलों पर पटाखे मारने वालों की खैर नहीं है।
पंजाब डेस्क: पंजाब में अब बुलेट मोटरसाइकिलों पर पटाखे मारने वालों की खैर नहीं है क्योंकि हाईकोर्ट में मोटरसाइकिल पर पटाखे वाला साइलेंसर लगाने वलों के खिलाफ याचिका दायर की गई है जिस पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ए.डी.जी.पी. ट्रैफिक को आदेश जारी कर दिए हैं।
कोर्ट के आदेशों के बाद ए.डी.जी.पी. ने पंजाब के सभी पुलिस कमिश्नरों और एस.एस.पीज को आदेश जारी कर दिए गए हैं उक्त कोर्ट के आदेशों को सख्ती से लागू किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोटरसाइकिल कंपनी फिटेड साइलेंसर उतारने वाले मैकेनिक व दुकानदारों पर भी कार्रवाई होगी। उन पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेशों की जो धज्जियां उड़ाएगा उस पर उल्लंघन करने पर बनती धारा के तहत कोर्ट की ओर से सख्त कार्रवाई होगी।
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