Edited By Radhika Salwan,Updated: 07 Jun, 2024 01:26 PM
![the person who stole one thousand rupees in cash was sentenced](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_5image_15_20_459711074court-ll.jpg)
जिला सेशन जज सरबजीत सिंह धालीवाल की अदालत ने 2 साल पहले 10 हजार रुपये की नकदी चुराने वाले व्यक्ति को सजा सुनाई थी।
मोगा: जिला सेशन जज सरबजीत सिंह धालीवाल की अदालत ने 2 साल पहले 10 हजार रुपये की नकदी चुराने वाले व्यक्ति को सजा सुनाई थी। सबूतों और गवाहों के आधार पर शख्स को दोषी करार दिया गया है। आरोपी को 2 साल पहले इस मामले में थाना सिटी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत नामजद किया था। माननीय न्यायालय ने आरोपी को 5 साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता निर्मल सिंह पुत्र हरबंस सिंह निवासी बीबी जानकी गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन देव नगर मोगा ने थाना सिटी मोगा में शिकायत दर्ज कराई थी कि घटना वाले दिन वह वापस आ गया था। कोटकपुरा बाइपास पर एक रिश्तेदार के घर से निकलकर जब वह लुधियाना रोड पर आई.टी.आई नजदीक पहुंचा तो उसकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके चलते वह मोटरसाइकिल लेकर पेट्रोल पंप की ओर चलने लगा। इसी बीच एक युवक पीछे से आया और पहले उससे बाइक में तेल खत्म होने के बारे में सवाल पूछने लगा और उसने बताया कि उसकी मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया है, फिर उस व्यक्ति ने उसकी जेब से जबरन 10 हजार रुपये निकाल लिए और मौके से भाग गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई।
प्रारंभिक जांच के बाद पता चला कि गांव डाला निवासी फतेह सिंह के पुत्र दलबीर सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिस पर पुलिस ने थाना सदर में दलजीत सिंह के खिलाफ धारा 379 और 411 दर्ज कर ली है। इस मामले में अंतिम सुनवाई के बाद आज माननीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।