अमृतसर में सख्त आदेश हुए जारी, जानें कब तक रहेंगे लागू

Edited By Kalash,Updated: 02 Dec, 2025 11:28 AM

strict orders in amritsar

यह आदेश ऑन ड्यूटी आर्मी प्रोसोनल, पैरा-मिलट्री फोर्स, बावर्दी पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा

अमृतसर (नीरज): जिला मजिस्ट्रेट दलविंदरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए अमृतसर जिले में होने वाली वाली परिषद/पंचायत समिति चुनावों को शांतिपूर्वक तरीक से मुकम्मल करवाने के लिए आदेश जारी किए हैं कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत रैवेन्यू सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया मुकम्मल तौर पर फायर असला और हथियार (कृषि संबंधी उपकरण, तेज हथियार जैसे गंडासी, टकुआ और कुल्हाड़ी आदि) मले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग, पंजाब ने पत्र संख्या एस.ई.सी./जैड.पी./पी.एस./2025/9038 तिथि 28.11.21025 के तहत निर्देश जारी किए हैं कि उनके द्वारा जारी अधिसूचना संख्या (एस.ई.सी/एस.ए.पी./एम.सी.सी./2025/8737) तिथि 20.11.2025 के अनुसार पंजाब भर में जिला परिषद/पंचायत समिति की आम चुनाव 2025 के लिए लागू अरदास चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों का शैड्यूल जारी किया गया है, जिसके तहत पंजाब भर में जिला परिषद पंचायत समिति की चुनाव की तिथि 14.12.2025 तय की गई है।

इसिलए चुनाव कमिश्न द्वारा पत्र संख्या एस.ई.सी./जैड.पी./पी.एस./2025/9038 तिथि 28.11.2025 के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं कि चुनाव प्रक्रिया मुकम्मल होने तक अमन कानून की व्यवस्था लोक हित में शांति बनाए रखने और चुनाव को सुचारू/शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से किसी विशेष कारण के तहत उचित व्यक्ति को दी गई छूट के अलावा फायर असला और हथियार के साथ लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह आदेश ऑन ड्यूटी आर्मी प्रोसोनल, पैरा-मिलट्री फोर्स, बावर्दी पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा लेकिन चुनाव उम्मीदवारों के सुरक्षाकर्मी कर्मचारी पोलिंग स्टेशनो के अंदर हथियार लेकर नहीं जा सकेंगे। यह आदेश आज आदर्श आचार संहिता समाप्त होने तक लागू रहेगा।

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