Edited By Tania pathak,Updated: 24 Sep, 2021 10:42 AM
बेअदबी 2015 के तीनों मामलों में नामजद डेरा सच्चा सौदा सिरसा की राष्ट्रीय कमेटी के 3 सदस्यों को भगौड़े घोषित किए जाने पर थाना बाजाखाना में इनके खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज कर लिए गए हैं। अदालत जे.एम.आई.सी. तर्जनी की तरफ से जारी आदेश नंबर 207 ....
फरीदकोट (राजन): बेअदबी 2015 के तीनों मामलों में नामजद डेरा सच्चा सौदा सिरसा की राष्ट्रीय कमेटी के 3 सदस्यों को भगौड़े घोषित किए जाने पर थाना बाजाखाना में इनके खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज कर लिए गए हैं। अदालत जे.एम.आई.सी. तर्जनी की तरफ से जारी आदेश नंबर 207 और 208 तारीख 21 सितम्बर 2021 का पालन करते हुए हर्ष धूरी पुत्र अशोक कुमार निवासी धूरी जिला संगरूर हाल निवासी ट्रू सेल कॉलोनी डेरा सच्चा सौदा बेगू रोड सिरसा, प्रदीप कलेर पुत्र चांदी राम वासी कलायत जिला कैथल हरियाणा हाल वासी एम.एस.जी. कॉम्प्लैक्स न्यू डेरा सच्चा सौदा सिरसा और संदीप बरेटा पुत्र ओम प्रकाश वासी बरेटा मंडी जिला मानसा हाल वासी शाह सतनाम नगर पुराना डेरा सच्चा सौदा सिरसा पर मामले दर्ज किए गए हैं।
ये मामले क्रमवार मुकद्दमा नंबर 128, 12 अक्तूबर 2015 थाना बाजाखाना अधीन धारा 295/295ए./153ए./201/120 बी आई.पी.सी. में भगौड़े घोषित किए जाने की सूरत में मुकद्दमा नंबर 87, 22 सितम्बर 2021 अधीन धारा ए.आई.पी.सी. के अंतर्गत केस दर्ज किए गए हैं। अदालत की ओर से जारी दूसरे आदेशानुसार उक्त तीनों ही मुलजिमों को मुकद्दमा नंबर 117 तारीख 25 सितम्बर 2015 अधीन धारा 295ए./506/120बी. आई.पी.सी थाना बाजाखाना में भी भगौड़े घोषित किए जाने पर मुकद्दमा नंबर 88 तारीख 22 सितम्बर 2015 अधीन धारा 174 ए.आई.पी.सी. के अंतर्गत दर्ज कर लिया गया है।
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