बरगाड़ी बेअदबी मामले के आरोपियों की रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट में खारिज

Edited By Tania pathak,Updated: 24 Nov, 2020 11:35 AM

review of the accused dismissed in high court

बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में आरोपी सुखजिंदर सिंह उर्फ सन्नी और शक्ति सिंह की ओर से दाखिल रिव्यू पटीशन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है...

चंडीगढ़ (हांडा): बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में आरोपी सुखजिंदर सिंह उर्फ सन्नी और शक्ति सिंह की ओर से दाखिल रिव्यू पटीशन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। पटीशन में आरोपियों की ओर से फरीदकोट के बाजाखाना थाने में 2 जून, 2015 को दर्ज एफ.आई.आर. में एस.आई.टी. द्वारा दायर चालान को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि जांच अभी सी.बी.आई. कर रही है और एक ही एफ.आई.आर. में 2 जांच एजैंसियों द्वारा जांच किया जाना कानूनी तौर पर वैध नहीं है।

याचिका में सन्नी ने पंजाब पुलिस की एस.आई.टी. द्वारा 6 जुलाई को चालान को चुनौती देते हुए मोहाली अदालत द्वारा स्वीकार किए जाने के आदेशों को खारिज किए जाने की मांग की थी। रिव्यू पटीशन में कहा था कि साल 2015 में दर्ज एफ.आई.आर. में सी.बी.आई. ने लाई डिटैक्टर टैस्ट समेत विस्तृत जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी थी पर अब एस.आई.टी. ने आरोपियों से जबरदस्ती लिए बयानों के आधार पर चालान पेश कर दिया है, जो कानूनी तौर पर वैध नहीं है। याचिकाकत्र्ता ने एस.आई.टी. के चालान के आधार पर मोहाली अदालत द्वारा उसे और अन्य आरोपियों को भेजे नोटिस रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है और पंजाब पुलिस की एस.आई.टी. ने तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज किया है इसलिए मोहाली कोर्ट के दाखिल चालान को अवैध नहीं कहा जा सकता।

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