पंजाब: Registry करवाने वाले ध्यान दें! सिस्टम में हो गया बदलाव

Edited By Kamini,Updated: 07 Nov, 2025 01:14 PM

punjab important news regarding registry

ईजी रजिस्ट्रेशन प्रणाली के तहत सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में दस्तावेजों की अप्रूवल प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने टोकन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है।

जालंधर (चोपड़ा): ईजी रजिस्ट्रेशन प्रणाली के तहत सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में दस्तावेजों की अप्रूवल प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने टोकन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब रजिस्ट्री, पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत, तबदील मलकियत और अन्य संबंधित डाक्यूमैंट्स की एंट्री के लिए टोकन केवल उसी समय लगाया जाएगा, जब संबंधित सभी पार्टियां (खरीदार, विक्रेता अथवा अन्य) सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में स्वयं उपस्थित होंगी।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले अर्जीनवीसों और उनके कारिंदों द्वारा पार्टियों की अनुपस्थिति में ही सुबह-सुबह टोकन लगवा लिया जाता था। इससे ऑनलाइन अप्वाइंटमैंट प्रणाली में बाधा उत्पन्न होती थी और निर्धारित समय के दौरान ‘पहले आओ-पहले पाओ’ व्यवस्था प्रभावित हो जाती थी। परिणामस्वरूप सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में अचानक भीड़ बढ़ जाती थी और जनसाधारण को लंबा इंतज़ार करना पड़ता था।

इस व्यवस्था में सुधार के लिए ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार दमनवीर सिंह, जगतार सिंह, गुरमन गोल्डी और रवनीत कौर ने टोकन काऊंटर पर तैनात ऑपरेटरों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे किसी भी डाक्यूमैंट का टोकन तभी लगाएं, जब उससे संबंधित सभी पार्टियां कार्यालय के भीतर मौजूद हों। अब इस सिस्टम को सख्ती से लागू कर दिया गया है, ताकि रजिस्ट्रेशन संबंधी कार्य समय पर और बिना अनावश्यक भीड़ के पूरे हो सकें।

अप्वाइंटमैंट समय से 1 घंटा पहले शुरू हो सकती है प्रक्रिया

ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने वाले आवेदक अपने निर्धारित समय से एक घंटा पहले और एक घंटा बाद तक दस्तावेज़ प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जिक्र योग्य है कि यदि किसी आवेदक की अप्वाइंटमेंट दोपहर 12 बजे की है, तो वह 11 बजे कार्यालय पहुंचकर प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसी प्रकार यदि वह 1 बजे तक प्रक्रिया पूरी नहीं करता, तो उसकी अप्वाइंटमैंट सिस्टम में ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, जिसके बाद उसे अगला अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य हो जाएगा। नई लागू प्रणाली से उम्मीद है कि सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि आम जनता को होने वाली असुविधाओं में भी कमी आएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।

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