Edited By Tania pathak,Updated: 30 Apr, 2021 06:42 PM

निर्देश ने कहा गया है कि इस के अलावा यदि किसी भी अस्पताल या निजी व्यक्ति के पास ऑक्सीजन कन्नस्टरेटर मशीन है तो वह...
संगरूर (विवेक सिंधवानी,यादविन्द्र): अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट कम अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अनमोल सिंह धालीवाल ने जाबता फौजदारी संहिता, सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144 और नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश से बताया कि कोई भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी ऑक्सीजन का खाली, भरा सिलैंडर सिविल सर्जन संगरूर की अनुमति के बगैर जिला संगरूर से बाहर नहीं ले कर जाएगा।
निर्देश ने कहा गया है कि इस के अलावा यदि किसी भी अस्पताल या निजी व्यक्ति के पास ऑक्सीजन कन्नस्टरेटर मशीन है तो वह भी सिविल सर्जन, संगरूर की अनुमति के बगैर जिला संगरूर से बाहर नहीं ले कर जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने देश में गंभीर रूप धारण कर लिया है। जिला संगरूर में भी कोविड-19 के मरीजों की संख्या में लगातार भारी मात्रा में विस्तार हो रहा है, जिस कारण मैडीकल ऑक्सीजन की हर समय बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। यह आदेश 31 मई 2021 तक लागू रहेगा।