पंजाब सरकार द्वारा बजट सत्र बुलाने का मामला, राज्यपाल के फैसले पर आज कोर्ट में होगी सुनवाई

Edited By Urmila,Updated: 28 Feb, 2023 12:02 PM

matter of calling the budget session by punjab government

पंजाब सरकार ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से तीन मार्च से बजट सत्र बुलाने का अनुरोध किया था।

चंडीगढ़: उच्चतम न्यायालय पंजाब सरकार की, विधानसभा का सत्र बुलाने से इनकार करने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने को तैयार हो गया है। पंजाब सरकार ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से तीन मार्च से बजट सत्र बुलाने का अनुरोध किया था। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की एक पीठ ने कहा कि वह, महाराष्ट्र में ‘शिवसेना' के राजनीतिक संकट पर पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सुनवाई करने के बाद, दोपहर तीन बजकर 50 मिनट पर पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी।

 पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम. सिंघवी ने मामले पर मंगलवार को ही तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि मामले पर 10 मिनट सुनवाई करने से संविधान पीठ की सुनवाई प्रभावित नहीं होगी। पीठ ने सिंघवी से कहा कि वह (सिंघवी) संविधान पीठ के समक्ष दलीलें रखेंगे इसलिए ‘‘हम अपराह्न तीन बजकर 50 मिनट पर याचिका पर सुनवाई करेंगे।'' पंजाब के राज्यपाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान नीत सरकार के बीच गतिरोध पिछले सप्ताह और बढ़ गया जब पुरोहित ने संकेत दिया कि उन्हें विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की कोई जल्दी नहीं है और उन्होंने मुख्यमंत्री मान को राजभवन के एक पत्र पर उनके ‘‘आपत्तिजनक'' जवाब की याद दिलाई। मुख्यमंत्री मान को पुरोहित का पत्र, पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा तीन मार्च से विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला करने और राज्यपाल से सदन की बैठक बुलाने का अनुरोध करने के दो दिन बाद आया।

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