Jalandhar: पिता बेटी को बनाता था हवस का शिकार, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

Edited By Urmila,Updated: 04 Sep, 2024 03:03 PM

jalandhar father used to make his daughter a victim of his lust

पिता बेटी को डरा धमका कर उससे सारी हदें पार करता था। जब बेटी गर्भवती हुई तो  पिता के खिलाफ मां ने थाना बस्ती बाबा खेल में  शिकायत दर्ज करवाई थी।

जालंधर: अतिरिक्त सैशन जज अर्चना कंबोज की अदालत द्वारा अपनी ही नबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले मे सोमनाथ निवासी जालंधर को आरोप साबित हो जाने पर उम्र कैद व 70 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म सुनाया है। इस मामले में 30 अगस्त 2022 को थाना बस्ती बावा खेल की पुलिस ने पीड़ित मां के बयानों पर सोमनाथ के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इसके बाद डी.एन.ए. की रिपोर्ट से सारा मामला साफ हो गया है। 

बता दें कि पिता बेटी को डरा धमका कर उससे सारी हदें पार करता था। जब बेटी गर्भवती हुई तो  पिता के खिलाफ मां ने थाना बस्ती बाबा खेल में  शिकायत दर्ज करवाई थी। मां ने बताया कि उसकी बेटी 8वीं पढ़ती है। उसकी बेटी ने पेट में दर्द की शिकायत की। मां ने समझा कि शायद गैस समस्या के चलते उसका पेट बढ़ रहा है। बेटी की हालत बिगड़ने लगी तो डाक्टर के पास चैकअप करवाया तो तब पता चला कि उसकी बेटी गर्भवती है। बेटी से बार-बार पूछने पर उसने बताया कि उसका पिता उसके साथ गलत हरकतें करता है। पुलिस ने इस उक्त मामले में 30 अगस्त 2022 को पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। 

वहीं मां ने बताया था कि जब वह पुलिस थाने शिकायत दर्ज करने के लिए आ रही थी तो उसके पति ने उनके साथ जबरदस्ती की। वह उन्हें थाने में आने से रोक रहा था। इस दौरान बेटी सहम गई और बेहोश हो गई जिसे अस्पताल भर्ती करवाया। चैकअप में पता चला कि बच्चा मृत है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था। इस पर कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में पिता को उम्र कैद व 70 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा का आदेश दिया है।  

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