Edited By Kamini,Updated: 19 Jan, 2026 04:42 PM

शहर के सर्वोदय अस्पताल से जुड़े विवाद का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है।
जालंधर: शहर के सर्वोदय अस्पताल से जुड़े विवाद का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। गैर-जमानती धाराओं के तहत दर्ज FIR में नामजद डॉक्टरों सहित अन्य आरोपियों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। इस मामले में अदालत ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर सख्त रुख अपनाया है। पंकज त्रिवेदी बनाम राजेश अग्रवाल केस की सुनवाई के दौरान माननीय अदालत ने थाना नवी बारादरी पुलिस से एफआईआर संख्या 233, दिनांक 23 दिसंबर 2025 में दर्ज आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ताजा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए थाना नवी बारादरी के एसएचओ को कहा है कि सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और गिरफ्तारी की स्थिति से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट 31 जनवरी 2026 तक अदालत में दाखिल की जाए। इस आदेश के बाद पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मामले में अहम कार्रवाई हो सकती है।
इस मामले में सर्वोदय अस्पताल के डाक्टर राजेश अग्रवाल, डाक्टर संजय मित्तल, डाक्टर अनवर खान और संदीप कुमार सिंह निवासी नोएडा को आरोपी घोषित किया गया है। सर्वोदय अस्पताल से जुड़े विवाद मामले में दर्ज एफआईआर में आरोपियों पर गंभीर आपराधिक धाराएं लगाई गई हैं। थाना नवी बारादरी में 23 दिसंबर 2025 को दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 420, 465, 467, 468, 471, 477-ए और 120-बी शामिल की गई हैं, जो मामले की गंभीरता को दर्शाती हैं।
आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अदालत में धारा 75 सीआरपीसी/79 बीएनएसएस के तहत याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब करने के निर्देश जारी किए। माननीय अदालत के आदेश के अनुसार, पुलिस द्वारा पेश की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर ही मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा तय की जाएगी। अब सभी की नजरें 31 जनवरी 2026 को अदालत में दाखिल होने वाली पुलिस रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि आरोपियों के खिलाफ आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।
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