Edited By Tania pathak,Updated: 01 May, 2021 06:07 PM

जालंधर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच निजी एम्बुलेंस की तरफ से महामारी का फायदा उठा कई लोगों को लूटने के मामले सामने आ रहे थे।
जालंधर: जालंधर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच निजी एम्बुलेंस की तरफ से महामारी का फायदा उठा कई लोगों को लूटने के मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से इसको रोकने के लिए एक सख्त कदम उठाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जालंधर जिला प्रशासन ने अब ओवरचार्ज करने वाली निजी एम्बुलेंस पर कड़ी कार्रवाही करने के निर्देश जारी किए है। जिला प्रशासन की तरफ से शहर के अंदर अधिकतम रेट 1000 प्रति 15 किलोमीटर वहीं शहर से बाहर अधिकतम रेट 2000 प्रति 15 किलोमीटर तक जारी हुए है। वहीं BLS एम्बुलेंस में न्यूनतम किराया पहले 15 किलोमीटर के लिए 1200 रुपए और 12 रूपए अगले प्रति किलोमीटर के हिसाब से वसूला जाएगा।
जिला प्रशासन ने एंबुलेंस के लिए एक और सेट का निर्देश भी दिया है जिसमें फेस मास्क, दस्ताने, और पीपीई किट की उपलब्धता भी शामिल है। वेंटिलेटर-एंबुलेंस में पैरामेडिक्स भेजने के मामले में 1500, ऑक्सीजन गैस के लिए अतिरिक्त शुल्क का दावा नहीं करेंगे, और ऑक्सीजन प्लांट मालिकों को प्राथमिकता के आधार पर और नियंत्रित कीमतों पर एंबुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का निर्देश दिया है ।
जिला प्रशासन की तरफ से ओवर चार्जिंग करने वाली एम्बुलेंस के खिलाफ सख्त कार्रवाही करने के निर्देश जारी हुए है। प्रस्घासन की तरफ से ओवरचार्जिंग की शिकायत दर्ज करवाने के लिए 0181-2224417, 5073123 नंबर भी जारी किए गए है।