पंजाब में इस तारीख को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान, बंद रहेगा ये सब

Edited By Vatika,Updated: 29 May, 2024 03:30 PM

holiday announced

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी. ने कहा कि लोकसभा मतदान 2024 के मद्देनजर 1 जून को वोटिंग वाले दिन वोट डालने

पंजाब डेस्क: पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी. ने कहा कि लोकसभा मतदान 2024 के मद्देनजर 1 जून को वोटिंग वाले दिन वोट डालने के लिए पंजाब में विशेष छुट्टी देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही 30-05-2024 से 01-06-2024 और 04-06-2024 को मतदान के नतीजों वाले दिन ड्राई डे घोषित किया गया है।

सिबिन सी. ने बताया कि पंजाब राज्य के सरकारी दफ्तरों, बोडौं/ कार्पोरशनों / शैक्षणिक संस्थाओं के लिए तारीख 1 जून को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह छुट्टी नैगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट-1881 के अधीन की गई हैं। पंजाब के किसी भी औद्योगिक संस्थान, कारोबार, व्यापार या किसी भी अन्य संस्थान में काम करने वाले वोटरों को भी वोट डालने के लिए जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 135 बी (1) मुताबिक 1 जून को अदायगी योग्य छुट्टी घोषित की गई है। इस संबंधी नोटिफिकेशन पंजाब सरकार द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है।

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