स्कूली बच्चों को वर्दी नहीं दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट का शिक्षा अभियान अथारिटी को नोटिस

Edited By Suraj Thakur,Updated: 22 Jan, 2019 02:52 PM

high court sent notice to education campaign authority

सरकारी स्कूलों में बच्चों को वर्दी नहीं दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार और शिक्षा अभियान अथारिटी के DGSE प्रशांत गोयल को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।

चंडीगढ़। सरकारी स्कूलों में बच्चों को वर्दी नहीं दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार और शिक्षा अभियान अथारिटी के DGSE प्रशांत गोयल को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। शिक्षा अभियान अथारिटी ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को 31 जनवरी तक वर्दियां उपलब्ध करवाने आदेश दिया था, जिसे 10 जनवरी को खुद ही वापिस ले लिया। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार और शिक्षा अभियान अथॉरिटी दोनों को ही तलब कर लिया है। 

इसलिए अटका है मामला...
स्कूलों में अपने लैवल पर बच्चों को यह वर्दियां उपलब्ध करवानी थी, जिसमें लड़कों के लिए कमीज पैंट, गर्म स्वैटर, टोपी,बूट जुराबें व लड़कियों के लिए कमीज सलवार,जर्सी, बूट-जुराबें आदि शामिल थे। यह वर्दियां पूरे पंजाब के सरकारी स्कूलों के पहली क्लास से लेकर आठवीं तक के बच्चों को उपलब्ध करवानी हैं। नए आदेशों अनुसार 24 जनवरी तक पूरे पंजाब की सप्लाई के लिए टैंडर मांगे गए हैं। जिस किसी भी फर्म ने यह टैंडर भरने हैं उसको 2 करोड़ रुपए की पहले सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही वह टैंडर डाल पाएगी। छोटा व्यापारी तो इस टैंडर को नहीं डाल सकेगा। यदि 24 जनवरी तक टैंडर लगेंगे तो इसके बाद ही सारे सरकारी स्कूलों के बच्चों के माप मंगवाए जाएंगे। इस सारे प्रोसेस में सर्दियां बीत जाएंगी और फिर इन बच्चों को उपलब्ध करवाई गई वर्दी भी गर्मी में बेकार जाएगी।


 

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