Edited By Urmila,Updated: 06 Dec, 2021 12:45 PM

ऑर्बिट बसों के ऑपरेटरों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। ऑर्बिट बसों के परमिट रद्द करने के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई थी जिसको लेकर अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है।
चंडीगढ़ः ऑर्बिट बसों के ऑपरेटरों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। ऑर्बिट बसों के परमिट रद्द करने के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई थी जिसको लेकर अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने कंपिनयों को राहत प्रदान कर दी है। सरकार द्वारा ऑर्बिट बसों के परमिट रद्द करने के आदेश खारिज कर दिए गए हैं जिससे बस ऑपरेटरों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है।
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आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग ने ऑर्बिट बसों के परमिट रद्द कर दिए थे जिसकों लेकर बस ऑपरेटरों में काफी खींचातानी चल रही थी और कंपनियों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था जिसके चलते उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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