Edited By Urmila,Updated: 18 Mar, 2022 03:06 PM

पंजाब में पैंशन लेने वाले पूर्व विधायकों की कतार लंबी हो गई है। चाहे ही पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तरफ से पैंशन न लेने का ऐलान कर दिया गया है परन्तु राज्यों में आम आदमी पार्टी ...
चंडीगढ़: पंजाब में पैंशन लेने वाले पूर्व विधायकों की कतार लंबी हो गई है। चाहे ही पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तरफ से पैंशन न लेने का ऐलान कर दिया गया है परन्तु राज्यों में आम आदमी पार्टी की झाड़ू फेर जीत के बाद कई प्रमुख राजनीतिक नेता पूर्व विधायकों वाली कतार में आ गए हैं। जानकारी मुताबिक इस बार की विधान सभा के गठन से पहले 245 पूर्व विधायकों को पैंशन मिल रही थी परन्तु अब बहुत से विधायक और मंत्री मतदान हार गए हैं।
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इस तरह 80 के करीब अन्य नए पूर्व विधायकों को पैंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। पूर्व विधायकों की संख्या बढ़ने के कारण पैंशन का वार्षिक बजट 30 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा।
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बताने योग्य है कि पंजाब राज विधान मंडल मैंबर्ज एक्ट 197 और पंजाब राज विधान मंडल मैंबर्ज नियम 1984 की धारा 3(1) अधीन पैंशन तय की जाती है। एक बारी विधायक चुने जाने के बाद में जीवन भर के लिए पैंशन का हक मिल जाता है। मौत होने के बाद परिवार को फैमिली पैंशन मिलनी शुरू हो जाती है।
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