Edited By swetha,Updated: 21 Jan, 2020 09:11 AM
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों पर पंजाब के खाद्य व आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु व उनके सहयोगियों
चंडीगढ़(हांडा): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों पर पंजाब के खाद्य व आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु व उनके सहयोगियों द्वारा लुधियाना में सरकारी जमीन पर कब्जे किए जाने और नियमों के बिना निर्माण करने के मामले की जांच करने वाले डी.एस.पी. बलविंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रोटैक्शन और सस्पैंशन मामलों में सरकार, पुलिस व मंत्री भारत भूषण आशु को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
सस्पैंड किए गए डी.एस.पी. बलविंद्र सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उसे निष्पक्ष जांच करने से मंत्री द्वारा रोका गया और जब फेयर इन्वैस्टीगेशन की बात कही तो उन्हें धमकियां दी गई। उक्त घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद से डी.एस.पी. बलविंद्र सिंह को धमकियां मिल रही हैं। उक्त धमकियों के चलते डी.एस.पी. बलविंद्र सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर खुद की जान की सुरक्षा की मांग की थी।
बलविंद्र सिंह ने याचिका में कहा कि जब से उसने भारत भूषण आशु द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जों की जांच की है, तभी से उन्हें मानसिक रूप से भी प्रताडि़त किया जा रहा है। उसे सस्पैंड करते हुए उस पर करप्शन का आरोप लगाया गया, उसकी सरकारी राइफल वापस ले ली गई। उसकी सुरक्षा वापस ले ली गई, उसका सरकारी आवास खाली करवा लिया गया है।
बलविंद्र सिंह के वकील आर.एस. बैंस की ओर से डी.एस.पी. के निलंबन को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। दोनों ही याचिकाओं पर सोमवार को एक साथ सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार, पुलिस प्रमुख, कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।